पांवटा साहिब — कहते है कि जब पुलिस अपनी पर आ जाए और द्रढता से कार्य को अंजाम दे तो समाज में नशा बेच रहे असामाजिक तत्वो को सजा होने से नही रोका जा सकता। इसी बात का एक उदाहरण ऐसा प्रकाश मेे आया है कि रवि कुमार नामक व्यक्ति को 11 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है। और दो लाख रूपये जुर्मानाभी किया गया है।
यह आदेश माननीय अदालत में जिला एवं स्ज्ञत्र न्यायाधीश सिरमौर योगश जसवाल ने अदालत में सुनाए है।
मामला वर्ष 2020 का है जब सजायाफ्ता मुजरिम रवि कुमार पुत्र पुरूषोत्तम निवासी वार्ड नम्बर 9 देवी नगर पांवटा साहिब 21 अक्टूबर 2020 की देर रात्रि तकरीबन 10.30 बजे पुरूवाला थाना के एएसआई इन्दर सिंह अपनी टीम के साथ सिंघपुरा की ओर जा रहे थे कि अनायास गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के आधार पर वे तुरन्त हरकत मे आए जैसी कि सूचना थी उसी आधार पर युवक को पकड लिया जांच मे उसके पास से 2800 कैम्प्सूल बरामद किए गये और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर दिया है। इस मामले की पैरवी सरकारी वकील जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की।
गौर हो कि इसी दौरान पुरूवाला थाना में द्रढ़ता से काम करने वाले तेज तर्रार और अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान थाना प्रभारी विजय रघुवंशी थाना प्रभारी तैनात थे। इसी दौरान इन्होने कई ऐसे कठिन मामले अदालत को दिये जो कि वर्षो से पुलिस के हत्थे नही चढ रहे थे। इनकी कार्यकुशलता, समाज में लोगो के साथ सामन्जस्य और कर्तव्यपरायणता के लिये आज भी याद किए जाते है। इनके कार्यकाल में अवैध खनन कारियो पर भी शिकंजा था और अधिकांशतया इलाके में खुद ही पैट्रेालिंग करते नजर आते थे। खासयत यह भी थी कि छोटी से छोटी सूचना को बडी ही संगीनता से लेते थे और काम करते नजर आते थे। यातायात में भी खुद ही सडक के किनारे खडे होकर लोगो जागरूक करना छोड भी देना और बार बार पुनरावृत्ति करने परचालान और वाहन को सीज भाी कर देते थे। इनके ही कार्यकाल में साढे तीन सौ किलो नशे का सामान भी बरामद किया गया था। जो कि तत्कालीन एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। इस कार्य में भी थाना प्रभारी विजय रघुवंशी ने दृढ़ता दिखाई और अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया था। जिसके लिये इलाके मौज्जिज लोगो के दिलो दिमाग में उनकी छवि अमिट है और याद किए जाते है।