पीएनएन ब्रेकिंग :— दारू पीकर गाडी चलाई तो खैर नही। लाइसेन्स भी हो सकता है रद्ध।

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शिमला :—…… अब वाहन चालक सावधान हो जाए। यदि कोई भी वाहन चालक दारू के नशे में टल्ली होकर वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो चालान तो होगा ही साथ ही उसका लाइसेन्स रद्ध करने की भी सिफारिश हो सकती है। यह नियम सभी पर लागू होगा।

इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर ने जारी करते हुए आम जनता से अपील भी की है यातायात नियमो का पालन करे।

अभी हाल ही में दो हजार तीन सौ पैतालीस लाइसेन्सो खतरे की घंटी बज चुकी है।

सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 23 सितंबर से 29 सितंबर, 2024 तक चलेगा और इसका उद्देश्य देर शाम, विशेषकर रात 9 बजे से 11:30 बजे के बीच होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करना है।

पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा के अनुसार, शिमला में ट्रैफिक टूरिस्ट और रेलवे यूनिट ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि की सूचना दी है। 2024 में, 2,345 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की सिफारिश की गई है, जिनमें से लगभग 1,400 मामले शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित हैं।

अतिरिक्त एसपी नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि पुलिस उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रवर्तन को सख्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में पुलिस मुख्यालय सड़क सुरक्षा प्रवर्तन योजना की बारीकी से निगरानी कर रहा है और अधिकारियों से डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने का आग्रह किया गया है।

नशे में गाड़ी चलाने वाले मोटर चालकों को अपने लाइसेंस के तत्काल निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील करती है।

यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर की गई है, ताकि टाले जा सकने वाले दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सके और निवासियों तथा पर्यटकों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके।

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