पांवटा साहिब :— अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को 11 लोगो पर गाडी चढाने के मामले में आरोपी मोहिन्दर सिंह उर्फ गोलू सैनी निवासी बरोटीवाला तह0 पांवटा साहिब को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 307 के तहत पांच साल के साधारण कारावासव दस हजार रूपये जुर्माने और धारा 325 के तहत 6 माह के साधारण कारावास व एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा व सहायक जिला न्यायवादी रमिन्द्र बैस कर रहे थे।
सहायक जिला न्यायवादी रमिन्द्र बैस ने मीडिया को बताया कि यह मामला 2016 का है। पुलिस ने अकालगढ निवासी गुरदीप सिंह की शिकायत पर 16 अप्रेल 2016 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज किया था। गुरदीप सिंह अपने भांजे गुरजीत सिंह की शादी मे अपने परिवार सहित गया हुआ था । तकरीबन सवा आठ बजे सभी महिलाए शादी के अवसर पर जग्गो निकाल रहे थे। कि अनायास मोहिन्दर सिंह सैनी उर्फ गोलू सैनी अपनी गाडी स्विफ्ट डिजायर जिसका नम्बर एचपी 17 सी 8202 था ने जानबूझ कर पहले एक मोटर साइकिल जो सडक किनारे खडी थी को टक्कर मारी इसके बाद आरोपी ने जानबूझ कर गाडी मोडकर लाया जान से मारने की नीयत से जग्गो निकाल रही महिलाओ पर गाडी चढा दी जिससे 11 लोगो को गम्भीर चोटे आई । इस मामले की जांच एएसआई गुरमेल सिंह ने की और तफतीश पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।
दोनो पक्षो की दलीले सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गोलू सैनी को दोषी करार पाया और सजा सुनाई है।